Saudi Arabia ने नागरिकता के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानें भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा

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Saudi Arabia ने अपने नागरिकता नियमों में संशोधन किया है. सऊदी अरब में बसे बहुत सारे विदेशी नागरिकों के लिए, किंगडम ने देश के नागरिकता नियमों में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो विदेशी नागरिकों और एक्सपैट्स के बच्चे हैं।

एक ऐतिहासिक फैसले में, सऊदी अरब ने एक नियम को मंजूरी देने का फैसला किया है जो देश में रहने वाले प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि वे 18 वर्ष के हों। इसे बच्चे पर लागू करने के लिए कई अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

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नए नियम के अनुसार, सऊदी अरब की उन महिलाओं के बच्चे जिनकी शादी प्रवासियों से हुई है, अब वे 18 वर्ष की होने पर देश में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सऊदी राजपत्र ने बताया कि अनुच्छेद 8 के अनुसार नागरिकता देने का अधिकार प्रधान मंत्री के पास है। सऊदी अरब की राष्ट्रीयता प्रणाली।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब राष्ट्रीयता प्रणाली के अनुच्छेद 8 में कहा गया है, “एक व्यक्ति जो सऊदी में एक विदेशी पिता और एक सऊदी मां के घर पैदा हुआ है, उसे कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने पर सऊदी नागरिकता दी जा सकती है।”

सऊदी अरब के नए नागरिकता नियम से भारतीयों को कैसे लाभ होगा?

लगभग 25 लाख भारतीय नागरिक और प्रवासी हैं जो वर्तमान में सऊदी अरब में रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। उनमें से कई सऊदी अरब में व्यवसाय चला रहे हैं, और सऊदी महिला से शादी कर चुके हैं।

पहले के नागरिकता नियमों के मुताबिक, सऊदी महिलाओं के साथ भारतीय प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता नहीं दी जा सकती थी. अब, उनमें से कई नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और 18 वर्ष के होने पर इसका लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि वे सभी शर्तों को पूरा करते हों।

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सऊदी अरब में नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक भारतीय प्रवासी के बच्चे के लिए कुछ शर्तें हैं –

  • व्यक्ति को अरबी भाषा में धाराप्रवाह होना चाहिए।
  • कानूनी उम्र में आने पर उनके पास राज्य में स्थायी निवास का दर्जा होना चाहिए।
  • उन्हें अच्छे आचरण और अच्छे चरित्र का होना चाहिए;
  • किसी भी अभद्र कार्य के लिए छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई आपराधिक सजा या कारावास नहीं होना चाहिए।
  • यह उन सभी भारतीयों के लिए एक बड़ा फैसला है जो वर्तमान में सऊदी अरब में रह रहे हैं और सऊदी महिलाओं से
  • शादी कर रहे हैं। बच्चे अब 18 साल की उम्र में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते वे सभी पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

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